बेल्जियम की एंटवर्प में एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि यह नई दिल्ली को उसे वापस लाने के एक कदम और करीब ले आया है.
इस मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार,चोकसी के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प है. उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता है, लेकिन पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है." एंटवर्प की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों, बेल्जियम के अभियोजकों (भारत की ओर से) और चोकसी, को सुना और फैसला सुनाया कि उसकी गिरफ्तारी और भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध है.




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