सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की एफआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर रोक लगा दी.
यह मामला जस्टिस जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने असम सरकार की तरफ से केस लड़ा. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ असम सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया.




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