भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. आयोग ने यह फैसला उन मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है, जो मतदान के दिन अपना EPIC प्रस्तुत नहीं कर सकते.
आयोग ने 7 अक्टूबर, 2025 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी गई है. इन दस्तावेजों में शामिल हैं-
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर का फोटो लगा पासबुक
श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड





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