लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिल पेश, पीएम मोदी बोले- जो आज विरोध करेगा, उसे लंबे समय तक कीमत चुकानी होगी
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) संसद द्वारा पास कर दिया गया है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है। यह बिल 2026-2029 के परिसीमन के बाद लागू होगा, जिससे संसद में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा




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