सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कथित जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) शुक्रवार को खारिज कर दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि इस तरह की मिलावटी दवा का यह पहला मामला नहीं है, और राज्य एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं; इसलिए एक ही एजेंसी से जांच जरूरी है.




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