दिल्ली हाईकोर्ट आज इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा. 8 दिसंबर को चीफ जस्टिस के समक्ष एक वकील ने मेंशन करते हुए कहा था कि एयरपोर्ट पर काफी यात्री फंसे हुए हैं. एयरपोर्ट की स्थिति काफी अमानवीय है. यात्रियों को रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि कोर्ट इंडिगो को दिशानिर्देश जारी करे कि वो परेशान यात्रियों की मदद करे। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, तब वकील ने कहा कि हां. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.




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