गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार 18 मई को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया. इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है. इसके तहत नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जारी पासपोर्ट की जानकारी देनी होगी और नागरिकता की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें जमा करना होगा.
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत संयुक्त सचिव गया प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना, नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची आईसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ती है. संशोधन आवेदकों को यह बताने के लिए अनिवार्य करता है कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट हैं या नहीं.





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