सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मज़दूरों की पहचान कर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 15 दिन में उन्हें घर भेजें। कोर्ट ने कहा कि घर जाने के लिए कथित लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर प्रवासियों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को वापस लेने पर विचार किया जाए और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश उन्हें रोज़गार मुहैया कराने की योजना बनाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मज़दूरों की पहचान कर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 15 दिन में उन्हें घर भेजें। कोर्ट ने कहा कि घर जाने के लिए कथित लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर प्रवासियों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को वापस लेने पर विचार किया जाए और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश उन्हें रोज़गार मुहैया कराने की योजना बनाएं।