सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) की उस याचिका पर केंद्र, सेबी और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी.
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश भी शामिल हैं. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम तय करेंगे कि संपत्तियों को टुकड़ों में बेचा जाए या एक समूह में."




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