सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका प्रतिष्ठित चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित किया गया था.
जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई. उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव जनवरी 2026 में होने हैं.




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