सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि वह पूरी जांच नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम प्रभावित लोगों के हलफनामे जरूर पेश किए जाएं. साथ ही, चुनाव आयोग (ECI) से 3.66 लाख हटाए गए वोटर्स की पूरी जानकारी मांगी. अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाए कि डिलीट हुए लोगों के हलफनामे कहां हैं? जस्टिस कांत ने कहा, "कोई प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे कि मेरा नाम हटा दिया गया है."




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