सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन मतदाताओं के लिए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी करे, जिनके नाम गलत तरीके से बाहर रखे जाने के दावों का फैसला उनके पक्ष में हो गया था. यह काम पश्चिम बंगाल में दो फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 21 और 27 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.





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