सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने कस्टडी से रिहाई की मांग की थी. सलेम ने दावा किया था कि पुर्तगाल से एक्सट्रैडिशन की शर्तों के तहत उसने भारत में 25 साल जेल में पूरे कर लिए हैं.
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर में कोई कमी नहीं मिली. जस्टिस नाथ ने ऑर्डर सुनाते हुए कहा, 'फिलहाल, अपील खारिज की जाती है.' सलेम की तरफ से सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने केस लड़ा.




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