मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि, दूसरे इलाकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट होगी।
राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि, दूसरे इलाकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट होगी।
राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।