गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, दर्शकों को वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। गौरतलब है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, दर्शकों को वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। गौरतलब है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।