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हॉट टोपिक
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Added on : 2020-05-19 16:56:24

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सभी राज्यों ने सुरक्षा समेत आवश्यकताओं को देखते हुए गाइडलाइंस (Maharashtra Guidelines for Lockdown) तैयार की हैं।
यहां जान लें खास बातें:
1. होटेल, मॉल, प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेंगे,अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी।
2. एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते है।
3. कंटेनमेंट जोन में अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
4. ये सभी नियम 22 मई से जारी होंगे।
5. आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
5. रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी
6. पुणे,सोलापुर, नासिक,अमरावती,मालेगांव, औरंगाबाद,धुले, ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में हैं।
7. इस आदेश के पूर्व जिन आवश्यक चीजों की दुकानें खुल रही थीं, वे आगे भी खुली रहेंगी।
8. रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का निर्देश नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुलेंगे।
9. टैक्सी/कैब/ऐग्रिग्रेटर की सुविधा नहीं शुरू होगी। रिक्शा भी अभी बंद ही रहेंगे। चार पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही परमिशन है। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य है।

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सभी राज्यों ने सुरक्षा समेत आवश्यकताओं को देखते हुए गाइडलाइंस (Maharashtra Guidelines for Lockdown) तैयार की हैं।
यहां जान लें खास बातें:
1. होटेल, मॉल, प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेंगे,अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी।
2. एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते है।
3. कंटेनमेंट जोन में अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
4. ये सभी नियम 22 मई से जारी होंगे।
5. आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
5. रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी
6. पुणे,सोलापुर, नासिक,अमरावती,मालेगांव, औरंगाबाद,धुले, ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में हैं।
7. इस आदेश के पूर्व जिन आवश्यक चीजों की दुकानें खुल रही थीं, वे आगे भी खुली रहेंगी।
8. रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का निर्देश नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुलेंगे।
9. टैक्सी/कैब/ऐग्रिग्रेटर की सुविधा नहीं शुरू होगी। रिक्शा भी अभी बंद ही रहेंगे। चार पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही परमिशन है। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य है।

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