पंजाब सरकार ने 9-30 सितंबर के बीच लागू होने वाले नियमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी 167 नगरपालिकाओं में अब केवल रविवार को ही कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं, पूरे सप्ताह पंजाब के सभी नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर रात 9.30 से सुबह 5 बजे के बीच गैर-अनिवार्य गतिविधियों के लिए आवागमन पर लगी रोक जारी रहेगी।
पंजाब सरकार ने 9-30 सितंबर के बीच लागू होने वाले नियमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी 167 नगरपालिकाओं में अब केवल रविवार को ही कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं, पूरे सप्ताह पंजाब के सभी नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर रात 9.30 से सुबह 5 बजे के बीच गैर-अनिवार्य गतिविधियों के लिए आवागमन पर लगी रोक जारी रहेगी।