नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन के पहले दो चरण 25 मार्च से 3 मई के दौरान हवाई यात्रा के बुक कराए गए टिकटों का यात्रियों को पूरा भुगतान वापस किया जाएगा। बतौर डीजीसीए, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टिकटों पर लागू होगा। 25 मई से घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन के पहले दो चरण 25 मार्च से 3 मई के दौरान हवाई यात्रा के बुक कराए गए टिकटों का यात्रियों को पूरा भुगतान वापस किया जाएगा। बतौर डीजीसीए, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टिकटों पर लागू होगा। 25 मई से घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं।