कर्नाटक सरकार ने तंबाकू को लेकर सख्ती बरतते हुए नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके चहत तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है और तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है। इसके साथ ही, उल्लंघन के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2024 को 23 मई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया।
सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि ‘‘इस्तेमाल’’ का अर्थ है धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना। हालांकि, 30 कमरों वाले होटल अथवा 30 या उससे अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट और हवाई अड्डों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है।