सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल ने 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का विरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि देशवासियों को इथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प नहीं मिलेगा। देश में इन दिनों इथेनॉल का मुद्दा गर्म है। इसी बीच एक याचिका में कहा गया था कि देशवासियों को इथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प भी मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और के विनोद चंद्रन ने पूरे मामले की सुनवाई की और सरकार की तरफ से भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।