इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की रासुका में निरुद्धि के डीएम अलीगढ़ के आदेश और उसके कन्फ़र्मेशन को रद्द कर दिया है। रासुका में निरुद्धि और उसकी अवधि बढ़ाने को भी अवैधानिक करार दिया है। साथ ही उन्हें अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया है। 28 अगस्त को डॉ कफील खान मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) निरुद्ध के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की रासुका में निरुद्धि के डीएम अलीगढ़ के आदेश और उसके कन्फ़र्मेशन को रद्द कर दिया है। रासुका में निरुद्धि और उसकी अवधि बढ़ाने को भी अवैधानिक करार दिया है। साथ ही उन्हें अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया है। 28 अगस्त को डॉ कफील खान मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) निरुद्ध के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।