राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने दंगों के आरोपी पार्षद की सदस्यता खत्म कर दी है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बयान जारी कर कहा है कि 26 अगस्त को इसको लेकर फैसला लिया गया. ताहिर हुसैन वार्ड संख्या 59-ई के पार्षद थे. नगर निगम ने उनकी सदस्यता के निलंबन का आधार सदन की बैठक में बिना बताए अनुपस्थित होना बताया है. दिल्ली दंगों में नाम आने पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था.
राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने दंगों के आरोपी पार्षद की सदस्यता खत्म कर दी है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बयान जारी कर कहा है कि 26 अगस्त को इसको लेकर फैसला लिया गया. ताहिर हुसैन वार्ड संख्या 59-ई के पार्षद थे. नगर निगम ने उनकी सदस्यता के निलंबन का आधार सदन की बैठक में बिना बताए अनुपस्थित होना बताया है. दिल्ली दंगों में नाम आने पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था.