विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत प्रेक्षक के तौर पर ज़िबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (डीसीओसी/जेए) में शामिल हो गया है। दरअसल, डीसीओसी/जेए समुद्री मामलों का एक समूह है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट, हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के 18 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य जहाज़ों पर समुद्री डकैती/सशस्त्र डकैती को खत्म करना है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत प्रेक्षक के तौर पर ज़िबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (डीसीओसी/जेए) में शामिल हो गया है। दरअसल, डीसीओसी/जेए समुद्री मामलों का एक समूह है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट, हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के 18 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य जहाज़ों पर समुद्री डकैती/सशस्त्र डकैती को खत्म करना है।