मणिपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्य के 7 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर स्पीकर वाई. खेमचंद सिंह द्वारा फैसला लेने तक विधानसभा में उनके प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है, राज्य की इकलौती राज्यसभा सीट पर 19 जून को चुनाव होना है और ये सातों विधायक उसमें वोट नहीं कर पाएंगे।
मणिपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्य के 7 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर स्पीकर वाई. खेमचंद सिंह द्वारा फैसला लेने तक विधानसभा में उनके प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है, राज्य की इकलौती राज्यसभा सीट पर 19 जून को चुनाव होना है और ये सातों विधायक उसमें वोट नहीं कर पाएंगे।