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Added on : 2019-04-06 07:50:38

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना (न्याय) पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की टिप्पणी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कहे जाने जैसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामलों को देखते हुए शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी किया है. 

चुनाव आयोग का हिदायतनामा

कोई भी उम्मीदवार या नेता किसी जाति धर्म या आस्था के नाम या आड़ में वोट या समर्थन नहीं मांगेगा.
जाति धर्म मे वैमनस्य या नफरत फैलाने वाले बयान नहीं देगा.
उम्मीदवार, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन को चुनावी राजनीति में नहीं घसीटेगा. जब तक उस विवाद का चुनाव से लेना देना ना हो.
विपक्षी नेता, कार्यकर्ता या परिजनों के खिलाफ अपुष्ट आरोप नहीं लगाएगा.
चुनावी सभा, एकत्रीकरण या भाषण के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, समाधि या दरगाह जैसे धार्मिक स्थल या परिसर का इस्तेमाल नहीं करेगा.
किसी भी रूप में सेना, अर्धसैनिक बल से जुड़े प्रतीक, नारों या तस्वीरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा.
पहले भी आयोग ऐसी हिदायतें जारी कर चुका है. लेकिन जिस तरह से नेता बर्ताव कर रहे हैं उसे देखते हुए एकबार फिर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नाम ये हिदायतनामा जारी किया है.

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना (न्याय) पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की टिप्पणी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कहे जाने जैसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामलों को देखते हुए शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी किया है. 

चुनाव आयोग का हिदायतनामा

कोई भी उम्मीदवार या नेता किसी जाति धर्म या आस्था के नाम या आड़ में वोट या समर्थन नहीं मांगेगा.
जाति धर्म मे वैमनस्य या नफरत फैलाने वाले बयान नहीं देगा.
उम्मीदवार, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन को चुनावी राजनीति में नहीं घसीटेगा. जब तक उस विवाद का चुनाव से लेना देना ना हो.
विपक्षी नेता, कार्यकर्ता या परिजनों के खिलाफ अपुष्ट आरोप नहीं लगाएगा.
चुनावी सभा, एकत्रीकरण या भाषण के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, समाधि या दरगाह जैसे धार्मिक स्थल या परिसर का इस्तेमाल नहीं करेगा.
किसी भी रूप में सेना, अर्धसैनिक बल से जुड़े प्रतीक, नारों या तस्वीरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा.
पहले भी आयोग ऐसी हिदायतें जारी कर चुका है. लेकिन जिस तरह से नेता बर्ताव कर रहे हैं उसे देखते हुए एकबार फिर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नाम ये हिदायतनामा जारी किया है.

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