पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के शहरी/कस्बाई क्षेत्रों में अब रात 9:30-सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक सभी दिन खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम ने आगे कहा कि गैर-ज़रूरी दुकानें सोमवार-शनिवार रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के शहरी/कस्बाई क्षेत्रों में अब रात 9:30-सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक सभी दिन खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम ने आगे कहा कि गैर-ज़रूरी दुकानें सोमवार-शनिवार रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी।