सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
राज्यसभा ने इस प्रवाधान वाले बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक, 2020, को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक को लोकसभा 16 सितंबर को पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद उस अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे 26 जून को लाया गया था।
सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
राज्यसभा ने इस प्रवाधान वाले बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक, 2020, को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक को लोकसभा 16 सितंबर को पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद उस अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे 26 जून को लाया गया था।