गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है. 11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, या सात साल या उससे अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, तो OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.
11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह नया कदम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के खंड (da) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया गया है.