महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को प्रतिबंधों में ढील और लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके तहत होटल, लॉज 2 सितंबर से 100% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा, निजी कार्यालयों को भी 30% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिली है। हालांकि, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को प्रतिबंधों में ढील और लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके तहत होटल, लॉज 2 सितंबर से 100% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा, निजी कार्यालयों को भी 30% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिली है। हालांकि, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।