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हॉट टोपिक
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Added on : 2020-09-12 07:28:18

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीज़ों के लिए ऐम्बुलेंस किराए का उचित शुल्क तय करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, "राज्य सरकारें केंद्र की एसओपी को लागू करने और ऐम्बुलेंस क्षमता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने को बाध्य हैं।" कोर्ट कोरोना मरीज़ों के लिए ऐम्बुलेंस बढ़ाने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीज़ों के लिए ऐम्बुलेंस किराए का उचित शुल्क तय करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, "राज्य सरकारें केंद्र की एसओपी को लागू करने और ऐम्बुलेंस क्षमता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने को बाध्य हैं।" कोर्ट कोरोना मरीज़ों के लिए ऐम्बुलेंस बढ़ाने की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 

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