उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण की जांच के लिए तीन न्यायाधीश वाला पैनल गठित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले दो वर्षों में सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाला। इसके अलावा अब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गोगोई का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण की जांच के लिए तीन न्यायाधीश वाला पैनल गठित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले दो वर्षों में सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाला। इसके अलावा अब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गोगोई का कार्यकाल समाप्त हो गया है।