सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज़ की किश्तें चुकाने में छूट की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि जो कर्ज़ 31 अगस्त तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं हुआ उन्हें फंसा कर्ज़ घोषित नहीं करें। कोर्ट ने ब्याज माफी पर ठोस फैसला लेने के लिए केंद्र और आरबीआई को 2 हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज़ की किश्तें चुकाने में छूट की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि जो कर्ज़ 31 अगस्त तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं हुआ उन्हें फंसा कर्ज़ घोषित नहीं करें। कोर्ट ने ब्याज माफी पर ठोस फैसला लेने के लिए केंद्र और आरबीआई को 2 हफ्ते का समय दिया है।