कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है। अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट आदि जैसे महत्वपूर्ण कागजातों को रिन्यू करवाने के लिए सरकार ने राहत दे दी है। अब इन कागजातों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 

सरकारी आदेश के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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Added on : 2020-08-24 17:32:54

कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है। अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट आदि जैसे महत्वपूर्ण कागजातों को रिन्यू करवाने के लिए सरकार ने राहत दे दी है। अब इन कागजातों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 

सरकारी आदेश के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है। अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट आदि जैसे महत्वपूर्ण कागजातों को रिन्यू करवाने के लिए सरकार ने राहत दे दी है। अब इन कागजातों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 

सरकारी आदेश के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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