सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. राज्य सरकार के दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्र ने 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा कोष में 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक रखी है.
यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति की बेंच के समक्ष आया. बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने मई में याचिका दायर कर 2024 और इस साल भी केंद्रीय निधि रोके रखने का आरोप लगाया था.