भारतीय वित्तीय नियामक संस्था SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैंक खातों, डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशों को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह आदेश इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के चलते चोकसी पर बकाया ₹2.10 करोड़ की वसूली के लिए दिया गया है.
इस बकाया राशि में ₹1.5 करोड़ का जुर्माना, फरवरी 2022 से मई 2025 तक का ₹60 लाख का ब्याज (1% प्रतिमाह की दर से), और ₹1,000 की वसूली लागत शामिल है. SEBI ने 15 मई 2025 को चोकसी को नोटिस भेजा था, जिसमें उसे 15 दिनों के भीतर यह राशि चुकाने के लिए कहा गया था. लेकिन तय समयसीमा में कोई भुगतान नहीं होने के कारण, अब नियामक ने उसके वित्तीय संपत्तियों पर सीधी कार्रवाई का निर्णय लिया है.