कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है।
आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।
कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है।
आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।