लॉकडाउन में रद्द हुए हवाई टिकट के रिफंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विमानन नियामक डीजीसीए की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी। इसके तहत विमानन कंपनियों को 24 मई तक के रद्द टिकट का पूरा रिफंड देना होगा। वहीं, कंपनियों के पास क्रेडिट शेल का भी विकल्प होगा लेकिन उस राशि पर उन्हें ब्याज भी देना होगा।
लॉकडाउन में रद्द हुए हवाई टिकट के रिफंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विमानन नियामक डीजीसीए की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी। इसके तहत विमानन कंपनियों को 24 मई तक के रद्द टिकट का पूरा रिफंड देना होगा। वहीं, कंपनियों के पास क्रेडिट शेल का भी विकल्प होगा लेकिन उस राशि पर उन्हें ब्याज भी देना होगा।