केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन राशि मिलेग.
आपको बता दें कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी होता है. रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की जरूरत होती है. यह 12 अंकों का एक नंबर होता है. पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है.
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन राशि मिलेग.
आपको बता दें कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी होता है. रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की जरूरत होती है. यह 12 अंकों का एक नंबर होता है. पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है.