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Added on : 2019-02-22 19:44:04

शायद केरल भारत का इकलौता एक ऐसा प्रदेश होगा जहां गैर मलयाली यानी देश के उन कामगारों को पूरी तवज्जो यहां की सरकार दे रही है जो यहां रोजी रोटी के लिए यहां आ रहे हैं। दिल्ली में केरल सरकार के आधिकारी इस कार्य को मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और समय समय पर वे इस बारे में विशेष जानकारी आए दिन मीडिया के माध्यम से लोगों को देते रहे हैं।

जबकि केरल सरकार का लेवर मिनिस्ट्री बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि केरल के स्थानीय लोग ज्यादातर पैसा कमाने के चक्कर में विदेशों की रुख कर रहे हैं। केवल प्रवासी मजदूरों के लिए आदर्श राज्य बन गया है बल्कि भारत के सभी राज्यों को भी राह दिखाने का काम कर रहा है। केरल में प्रवासी मजदूरों के लिए न केवल उत्साहवर्धक और भाई-चारे का माहौल है बल्कि उनको सूबे में हर तरीके से सम्मानजनक जीवन हासिल देने का कार्य केरल सरकार कर रही है। इस मामले में सरकार की भूमिका बेहद अहम है। जिसके तहत उसने पहल कर अपने घरों से दूर रहने वाले इन मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है।

ये खुद अपने आप में विडंबना है कि जिस केरल के सबसे ज्यादा लोग प्रवासी हैं उसके यहां प्रवासी मजदूरों की तादाद उससे भी ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक यहां तकरीबन 25 लाख प्रवासी मजदूर हैं। जिनमें से ज्यादातर संख्या बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, की है। 2014 के एक आंकड़े के मुताबिक इससे तकरीबन 17 हजार करोड़ रुपये सालाना सूबे से बाहर जाता है।  उसके साथ ही सूबे के तकरीबन 24 लाख लोग देश-दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रवासी का जीवन गुजार रहे हैं। इसमें देश के भीतर के साथ एक बड़ा हिस्सा मध्यपूर्ण और मलेशिया में है। तिरुअंतपुरम आधारित सेंटर फार डेवपलमेंट स्टडीज के एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में गैर प्रवासी केरलियों के इस हिस्से ने सूबे की आय में 72 हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया था।

इनमें न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं बल्कि किसी दुर्घटना या फिर स्वाभाविक मौत पर तमाम ऐसी इमरजेंसी सुविधाएं देने का प्रावधान है जो किसी दूसरे सूबे में उसके सामान्य नागरिकों को भी मयस्सर नहीं है। केरल पहला सूबा है जिसने प्रवासियों के  लिए इस तरह की कोई योजना बनाई है। केरला प्रवासी कामगार कल्याण योजना के नाम से जानी जाने वाली ये स्कीम 2010 में शुरू की गयी थी। इसके तहत शुरुआत में प्रवासी मजदूरों के लिए चार क्षेत्रों में सुविधाओं की घोषणी की गयी थी। योजना में किसी मजदूर के किसी दुर्घटना में घायल होने या फिर उसकी मौत होने पर मुवाअजे का प्रावधान है। जिसमें घायल होने पर 25000 रुपये और मौत पर 1 लाख तक परिवार को मुआवजा देने की बात शामिल है। प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना में अलग से फंड की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत बच्चों को भत्ता देने का प्रावधान है।

इस मामले में एक और अनूठी व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत कोई मजदूर अगर सूबे में पांच साल मजदूरी करने के बाद उसे छोड़ने का फैसला करता है तो उसे एकमुश्त 25000 रुपये देने का प्रावधान है। एक ऐसे समय में जब दूसरे सूबे चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर उनके यहां न आएं तब केरल में ये प्रावधान न केवल उनके स्वागत की गारंटी करता है बल्कि उनके यहां बने रहने पर अतिरिक्त पैसे और सुविधाएं देकर एक नायाब उदाहरण पेश कर रहा है। इतना ही नहीं संयोग से अगर किसी मजदूर की काम के दौरान मौत हो जाती है तो सरकार उसके शव को न केवल उसके गृहराज्य भेजने की व्यवस्था करती है बल्कि उसके शव पर लेपन से लेकर हवाई यात्रा का खर्च भी उठाती है। सीपीएम के स्थानीय विधायक एल्दो अब्राहम ने बताया कि दूसरी और क्या सुविधाएं प्रवासी मजूदरों को दी जा सकती हैं सरकार उस पर काम कर रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी मजदूर को सबसे पहले उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए शासन ने 30 रुपये की सदस्यता शुल्क रखा है। लेकिन अभी तक देश के दूसरे हिस्सों से सूबे में काम करने वाले 25 लाख मजदूरों में केवल तकरीबन 50 हजार ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना के तहत एरनाकुलम जिले में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव अफसर टीए सुलेमान ने बताया कि जिले में कुल 8200 प्रवासी मजदूर हैं जो सूबे में प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या है। उनका कहना था कि सभी ने सदस्यता हासिल कर ली है। इसमें तकरीबन 500 सदस्य अपनी सदस्यता का नियमित तौर पर नवीनीकरण करते हैं। जो बीच में मजदूरी छोड़कर जाने पर एकमुश्त रकम हासिल करने लिए जरूरी होता है। सुलेमान का कहना था कि इस सुरक्षा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को ले आने के लिए सरकार ने अब पंपलेट और आवेदन पत्र को हिंदी में लाने का फैसला किया है।

Courtesy: GNS

शायद केरल भारत का इकलौता एक ऐसा प्रदेश होगा जहां गैर मलयाली यानी देश के उन कामगारों को पूरी तवज्जो यहां की सरकार दे रही है जो यहां रोजी रोटी के लिए यहां आ रहे हैं। दिल्ली में केरल सरकार के आधिकारी इस कार्य को मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और समय समय पर वे इस बारे में विशेष जानकारी आए दिन मीडिया के माध्यम से लोगों को देते रहे हैं।

जबकि केरल सरकार का लेवर मिनिस्ट्री बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि केरल के स्थानीय लोग ज्यादातर पैसा कमाने के चक्कर में विदेशों की रुख कर रहे हैं। केवल प्रवासी मजदूरों के लिए आदर्श राज्य बन गया है बल्कि भारत के सभी राज्यों को भी राह दिखाने का काम कर रहा है। केरल में प्रवासी मजदूरों के लिए न केवल उत्साहवर्धक और भाई-चारे का माहौल है बल्कि उनको सूबे में हर तरीके से सम्मानजनक जीवन हासिल देने का कार्य केरल सरकार कर रही है। इस मामले में सरकार की भूमिका बेहद अहम है। जिसके तहत उसने पहल कर अपने घरों से दूर रहने वाले इन मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है।

ये खुद अपने आप में विडंबना है कि जिस केरल के सबसे ज्यादा लोग प्रवासी हैं उसके यहां प्रवासी मजदूरों की तादाद उससे भी ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक यहां तकरीबन 25 लाख प्रवासी मजदूर हैं। जिनमें से ज्यादातर संख्या बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, की है। 2014 के एक आंकड़े के मुताबिक इससे तकरीबन 17 हजार करोड़ रुपये सालाना सूबे से बाहर जाता है।  उसके साथ ही सूबे के तकरीबन 24 लाख लोग देश-दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रवासी का जीवन गुजार रहे हैं। इसमें देश के भीतर के साथ एक बड़ा हिस्सा मध्यपूर्ण और मलेशिया में है। तिरुअंतपुरम आधारित सेंटर फार डेवपलमेंट स्टडीज के एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में गैर प्रवासी केरलियों के इस हिस्से ने सूबे की आय में 72 हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया था।

इनमें न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं बल्कि किसी दुर्घटना या फिर स्वाभाविक मौत पर तमाम ऐसी इमरजेंसी सुविधाएं देने का प्रावधान है जो किसी दूसरे सूबे में उसके सामान्य नागरिकों को भी मयस्सर नहीं है। केरल पहला सूबा है जिसने प्रवासियों के  लिए इस तरह की कोई योजना बनाई है। केरला प्रवासी कामगार कल्याण योजना के नाम से जानी जाने वाली ये स्कीम 2010 में शुरू की गयी थी। इसके तहत शुरुआत में प्रवासी मजदूरों के लिए चार क्षेत्रों में सुविधाओं की घोषणी की गयी थी। योजना में किसी मजदूर के किसी दुर्घटना में घायल होने या फिर उसकी मौत होने पर मुवाअजे का प्रावधान है। जिसमें घायल होने पर 25000 रुपये और मौत पर 1 लाख तक परिवार को मुआवजा देने की बात शामिल है। प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना में अलग से फंड की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत बच्चों को भत्ता देने का प्रावधान है।

इस मामले में एक और अनूठी व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत कोई मजदूर अगर सूबे में पांच साल मजदूरी करने के बाद उसे छोड़ने का फैसला करता है तो उसे एकमुश्त 25000 रुपये देने का प्रावधान है। एक ऐसे समय में जब दूसरे सूबे चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर उनके यहां न आएं तब केरल में ये प्रावधान न केवल उनके स्वागत की गारंटी करता है बल्कि उनके यहां बने रहने पर अतिरिक्त पैसे और सुविधाएं देकर एक नायाब उदाहरण पेश कर रहा है। इतना ही नहीं संयोग से अगर किसी मजदूर की काम के दौरान मौत हो जाती है तो सरकार उसके शव को न केवल उसके गृहराज्य भेजने की व्यवस्था करती है बल्कि उसके शव पर लेपन से लेकर हवाई यात्रा का खर्च भी उठाती है। सीपीएम के स्थानीय विधायक एल्दो अब्राहम ने बताया कि दूसरी और क्या सुविधाएं प्रवासी मजूदरों को दी जा सकती हैं सरकार उस पर काम कर रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी मजदूर को सबसे पहले उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए शासन ने 30 रुपये की सदस्यता शुल्क रखा है। लेकिन अभी तक देश के दूसरे हिस्सों से सूबे में काम करने वाले 25 लाख मजदूरों में केवल तकरीबन 50 हजार ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना के तहत एरनाकुलम जिले में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव अफसर टीए सुलेमान ने बताया कि जिले में कुल 8200 प्रवासी मजदूर हैं जो सूबे में प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या है। उनका कहना था कि सभी ने सदस्यता हासिल कर ली है। इसमें तकरीबन 500 सदस्य अपनी सदस्यता का नियमित तौर पर नवीनीकरण करते हैं। जो बीच में मजदूरी छोड़कर जाने पर एकमुश्त रकम हासिल करने लिए जरूरी होता है। सुलेमान का कहना था कि इस सुरक्षा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को ले आने के लिए सरकार ने अब पंपलेट और आवेदन पत्र को हिंदी में लाने का फैसला किया है।

Courtesy: GNS

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