राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया.
कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए, जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने टिप्पणी की कि दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका निरर्थक नहीं होगी, भले ही निचली अदालत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े.