केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लद्दाख आरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है. यह संशोधन राज्य की भर्ती प्रणाली और आरक्षण नीति को केंद्र सरकार के कानूनों के अनुरूप बनाते हुए, स्थानीय युवाओं और वंचित वर्गों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है.
यह संशोधन जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 23 के अंतर्गत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 (संख्या 1) के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं. नियम अधिसूचना के साथ ही प्रभाव में आ गए हैं.