सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
यह मामला न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष आया.