हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ठीक हुए कोरोना मरीजों से अनिवार्य रूप से प्लाज्मा लेने का आग्रह किया गया था। पीठ ने याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला मरीज की ओर से स्वैच्छिक होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ठीक हुए कोरोना मरीजों से अनिवार्य रूप से प्लाज्मा लेने का आग्रह किया गया था। पीठ ने याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला मरीज की ओर से स्वैच्छिक होना चाहिए।