उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश रद्द रने के लिए दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश रद्द रने के लिए दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए।