सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी के शाहदरा इलाके में एक जमीन पर दावा किया था. इस जमीन पर देश विभाजन के बाद से गुरुद्वारा काम कर रहा है.
यह मामला न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष आया था. पीठ के समक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने किया. गुरुद्वारा की संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुद्वारा ठीक से काम कर रहा है.