संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है। यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई हुई। जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है। यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई हुई। जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।