कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके।
कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके।