साल 2020 में काेराना महामारी के दौरान तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई 16 एफआईआर को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने 16 एफआईआर को चुनौती देने वाली 70 भारतीयों की याचिका पर गुरुवार को आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पेश चार्जशीट रद्द की जाती हैं. 70 भारतीयों को आरोपित बनाने वाली कुल 16 एफआईआर को आरोपितों के वकीलों ने अदालत में चुनौती दी थी.