सुप्रीम कोर्ट ने आर कोम के चेयरमैन अनिल अंबानी को बडा झटका दिया है. अनिल अंबानी सहित दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्शन कंपनी को 453 करोड रूपये चुकाने का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर अनिल अंबानी को तीन माह के लिए जेल जाना होगा. एरिक्शन कंपनी को रूपये न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना को दोषी माना.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी वाली रिलायंस की 3 अन्य कंपनीयों को 1 करोड रूपये फाइन भी किया है. तीनों कंपनींयो को 3 करोड रूपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी  होगी. कोर्ट मे माना कि रिलायंस ने जानबुझकर एरिक्शन कंपनी को पेमेंट नही किया. ऐसा नहीं करने पर एक महीने की जेल की सजा होगी.

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Added on : 2019-02-20 11:37:30

सुप्रीम कोर्ट ने आर कोम के चेयरमैन अनिल अंबानी को बडा झटका दिया है. अनिल अंबानी सहित दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्शन कंपनी को 453 करोड रूपये चुकाने का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर अनिल अंबानी को तीन माह के लिए जेल जाना होगा. एरिक्शन कंपनी को रूपये न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना को दोषी माना.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी वाली रिलायंस की 3 अन्य कंपनीयों को 1 करोड रूपये फाइन भी किया है. तीनों कंपनींयो को 3 करोड रूपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी  होगी. कोर्ट मे माना कि रिलायंस ने जानबुझकर एरिक्शन कंपनी को पेमेंट नही किया. ऐसा नहीं करने पर एक महीने की जेल की सजा होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आर कोम के चेयरमैन अनिल अंबानी को बडा झटका दिया है. अनिल अंबानी सहित दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्शन कंपनी को 453 करोड रूपये चुकाने का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर अनिल अंबानी को तीन माह के लिए जेल जाना होगा. एरिक्शन कंपनी को रूपये न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना को दोषी माना.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी वाली रिलायंस की 3 अन्य कंपनीयों को 1 करोड रूपये फाइन भी किया है. तीनों कंपनींयो को 3 करोड रूपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी  होगी. कोर्ट मे माना कि रिलायंस ने जानबुझकर एरिक्शन कंपनी को पेमेंट नही किया. ऐसा नहीं करने पर एक महीने की जेल की सजा होगी.

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