दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने भंडारी को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया. भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट आरोपी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरू करता है. कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाया है.
दरअसल, ईडी ने याचिका दायर कर कहा था कि संजय भंडारी जानबूझकर कोर्ट की कार्रवाई से भाग रहा है. ईडी ने कहा कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. ईडी ने कहा कि संजय भंडारी का भारत में प्रत्यर्पण करने की उसकी मांग को ब्रिटेन की कोर्ट से खारिज करने से कोर्ट की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत का कानून स्वतंत्र है और यहां की कोर्ट भारतीय कानून से बंधे हुए हैं.